Retirement Age Latest News: रिटायरमेंट उम्र पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 60 वर्ष से पहले होंगे रिटायरमेंट

Retirement Age Latest News : सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त उम्र सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट की उम्र तय करने का कोई भी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है यह अधिकार केवल राज्य के अधीन आता है और राज्य सरकार इस अधिकार का उपयोग समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए उपयुक्त तरीके से कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मचारी यह तय करने की स्वतंत्रता नहीं रखता कि वह किस आयु में सेवानीव्रत होगा अपनी मर्जी से रिटायरमेंट की उम्र निश्चित करने की अनुमति कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती है।

रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

यदि राज्य सरकारी रिटायरमेंट उम्र सीमा से संबंधित कोई बड़ा निर्णय जल्दी लागू कर सकती है यदि राज्य सरकार चाहे तो वह कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवानीव्रत कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी प्रदान कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक विवाद पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह अपनी रिटायरमेंट उम्र को खुद से तय कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर दी स्पष्ट राय

सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन द्वारा दिया गया यह निर्णय एक ऐसे अपील कर्ता के संदर्भ में था जो लोकोमोटर विकलांग और इलेक्ट्रीशियन था उसे 58 वर्ष की आयु में सेवानीव्रत होने के लिए विवश कर दिया गया जबकि दृष्टि बाधित कर्मचारियों को 60 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार ने प्रदान करी थी बाद में राज्य सरकार ने यह निर्णय रद्द कर दिया और सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 58 58 वर्ष ही निर्धारित कर दी गई।

अपील कर्ता को 58 सितंबर 2018 को सेवानिवृत्ति कर दिया गया था और उसे राज्य सरकार द्वारा OM को निरस्त किया जाने तक कार्य विस्तार भी दिया गया मामला तब उत्पन्न हुआ जब अपील कर्ता ने यह दावा किया कि OM को निरस्त किया जाने से पहले तक उसे 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने दिया जाना चाहिए था उसने यह तर्क दिया कि किसी भी कर्मचारी को यह मौलिक अधिकार नहीं है कि वह अपनी रिटायरमेंट उम्र सीमा स्वयं तय कर सके।

कर्मचारियों की सेवानिवृत्त उम्र सीमा निर्धारण राज्य सरकार के अधिकार में

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्त की उम्र सीमा निर्धारण का अधिकार कर्मचारियों के हाथ में नहीं होता यह एक नीतिगत विषय है और यह निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कर्मचारियों को इस बात का कोई अधिकार प्राप्त नहीं कि वह 60 वर्ष की आयु तक नौकरी में बने रहने की जबरन मांग कर सके साथी सभी कर्मचारियों के लिए समान रिटायरमेंट उम्र तय करने का निर्णय भी राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है।

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