
PMAY-U 2.0 Good News: प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) भारत सरकार की एक अहम योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास मुहैया कराना है। इस योजना के तहत, आवास लेने वाले व्यक्तियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे ऋण चुकौती का बोझ कम होता है। यदि किसी व्यक्तिको अपनी जमीन पर नया घर बनाना हो या खरीदना हो, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह योजना शहरों में रहने वाले लोगों को नए घर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसे कि निर्माण सामग्री की लागत या घर खरीदने में सहायता करना। पीएम आवास योजना – शहरी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, और यह सुनिश्चित करती है कि हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को रहने के लिए एक सुरक्षित और स्थायी स्थान मिले।
अगर आप शहर में निवास करते हैं और घर खरीदने का इरादा रखते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) का लाभ उठा सकते हैं। जिस प्रकार गांवों में पीएम आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को घर बनवाने में सहायता मिल रही है, ठीक उसी तरह की योजना शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। यदि आपकी वार्षिक आय 9 लाख रुपये भी है, तब भी आप PMAY-U के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
PMAY-U क्या है?
पीएम मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किया। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को अपना निवास खरीदने में सहायता करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहले PMAY-U 1.0 पेश की गई थी। इसकी सफलता के बाद, साल 2024 के बजट में PMAY-U 2.0 की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्ष में एक करोड़ शहरी लोगों को घर खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
PMAY-U में कितनी मिलती है सब्सिडी?
पीएम आवास योजना-शहरी में अपने स्वामित्व की भूमि पर घर निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो लोग जमीन नहीं खरीद सकते, उनके लिए बिल्डर्स के साथ साझेदारी करके किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही, सरकार द्वारा निर्मित घर काफी कम किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आप होम लोन लेते हैं, तो ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है।
क्या है पात्रता?
- आवेदक को शहर में निवास होना चाहिए और उसके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक EWS/LIG/HIG श्रेणी में होना चाहिए। 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार EWS श्रेणी में, 6 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार LIG श्रेणी में और 9 लाख रुपये वार्षिक कमाई वाले परिवार HIG श्रेणी में शामिल होंगे।
- यदि आपने पिछले 20 वर्षों में किसी भी आवास योजना का लाभ उठाया है, तो आप पात्र नहीं होंगे।
- आपने पीएम आवास योजना-ग्रामीण का लाभ नहीं उठाया हो।
किस तरह करें आवेदन
- PMAY-U के पोर्टल https://pmay-urban.gov.in/ पर जाएं।
- ‘Apply for PMAY-U 2.0’ पर क्लिक करें। दिशानिर्देशों को पढ़ें और आगे बढ़ें।
- राज्य का चयन करें और परिवार की वार्षिक आय दर्ज करें।
- PMAY-U के जिस घटक के लिए आवेदन करने का इरादा है, उसे चुनें।
- पूछे गए सवालों के उत्तर दें और Eligibility Check पर क्लिक करें।
- अब शपथ पत्र प्रदर्शित होगा। इसमें आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
- बॉक्स में टिक करें और Generate OTP पर क्लिक करें।
- अब पीएम आवास योजना शहरी का आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें पूछी गई जानकारी भरें। जानकारी को सुरक्षित करके आगे बढ़ें।
- परिवार के सदस्यों की जानकारी भरकर Save & Continue पर क्लिक करें।
- EWS/LIG/HIG में से विकल्प चुनें। आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। शहर में आप कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं, वह दर्ज करें और आगे बढ़ें।
- पता दर्ज करें। होम लोन की जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट कर दें।