UP Outsource Employee Latest News : आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, जो उनके कमजोर श्रम अधिकारों और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों को उजागर करती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिया है और लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला उनके कार्य की स्थितियों में सुधार, उचित मजदूरी, और आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री का यह प्रयास कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, उनके शोषण को रोकने के लिए संकल्पित दृष्टिकोण दर्शाता है, जिससे कार्यस्थल पर समता और न्याय की स्थापना की जाएगी। UP Outsource Employee Latest News क्या आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं।
आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों के शोषण की घटनाएँ अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत ऐसे लाखों कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए कदम उठा दिया है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को स्वीकृति दी है। यह निगम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के श्रमिक अधिकार, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। सीएम योगी ने बताया कि निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और विश्वास प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल और एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी। मंडल और जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा। एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम तीन वर्षों के लिए किया जाना तय होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की सेवाएं प्रभावित न हों और चयन प्रक्रिया में अनुभव के अनुसार वेटेज दिया जाए।
पांच तारीख तक वेतन का भुगतान, ईपीएफ और ईएसआई की राशि समय पर जमा करने की व्यवस्था
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक हर महीने की पांच तारीख तक उनके खातों में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों के ईपीएफ-ईएसआई की राशि समय पर जमा कराने का भी आश्वासन दिया है। इसके साथ ही कहा है कि कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी, और बैंकों द्वारा अनुमन्य सभी लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि निगम रेगुलेटरी बॉडी की भाँति एजेंसियों की निगरानी करेगा। उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निगम द्वारा सभी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण किया जाएगा। निर्दिष्ट, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाओं को भी नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग सेवा नहीं
इसके साथ ही यह आदेश भी जारी किया गया है कि नियमित पदों के लिए कोई आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए। साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कहा गया है कि कोई भी कर्मी सक्षम अधिकारी की संस्तुति के बिना सेवा मुक्त नहीं किया जा सकेगा।